हमीरपुर : गोली मारकर पत्नी की हत्या करने वाले पति के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर गुरुवार को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपित को उम्रकैद सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना मझगवां के गिरवर गांव निवासी भरत सिंह पुत्र महीपत ने बीते पांच जुलाई 2017 को थाना मझगवां में तहरीर दी थी कि उसकी बहन निर्मला ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब उसके गांव निवासी अमरचंद्र व इंद्रजीत ने बताया कि उसके बहनोई उमेश उर्फ पप्पू ने उसकी बहन निर्मला की गोली मारकर हत्या की है तब उसने पुन: 15 जुलाई को बहनोई द्वारा बहन की गोली मारकर हत्या करने की तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने बहनोई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या करने के साक्ष्य मिलने पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपित पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।