हमीरपुर : धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती अनिल कुमार खरवार ने दोष साबित होने पर पिता पुत्र समेत तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों आरोपितों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि जलालपुर थाना के बीलपुर गांव निवासी नंदराम यादव ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 27 सितंबर 2018 को घर से भाई बालकेश को तलाश करने खेतों की तरफ जा हा था। जैसे ही नंदी कोरी के खेत के पास सड़क किनारे पहुंचा तो वहां मेरा भाई बालकेश मृत अवस्था में पड़ा मिला। मेरे भाई की धारदार हथियार से निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है। इस हत्या के पीछे उसने आशीष यादव व इसके पिता वृंदावन निवासी टाई एवं मंगल कोरी निवासी बीलपुर ने मिलकर की है। पुलिस ने पिता-पुत्र सहित तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश डकैती अनिल कुमार खरवार ने मुकदमें की सुनवाई में तीनों को युवक की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।