हमीरपुर : बहन व दो भांजियों की हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध चल रहे आरोपित भाई के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि वादी मुकदमा राजू पाल द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है और उसके घर पर उसकी पत्नी व दो पुत्रियां रहती थी। उसके घर पर उसका साला रामप्रकाश पाल करीब 10 दिन से रूका था। साले ने 11 जनवरी 2023 को रात्रि लगभग साढ़े नौ बजे उसकी पत्नी अनीता व 6 वर्षीय पुत्री मोहनी व तीन वर्षीय पुत्री रोहिणी को घर के अंदर मारकर बेड पर लिटाकर साक्ष्य मिटाने के लिए बिजली के हीटर से आग लगाकर हत्या कर दी है तथा दरवाजे की कुंडी ताला लगाकर बंद कर दिया था। उसका साला रामप्रकाश पाल हमेशा उसकी पत्नी से नशे के लिए पैसा व जेवर मांगता रहता था।
पैसा व जेवर न देने के कारण उसकी पत्नी व दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी और उसके घर से भाग गया है। जब पड़ोस के लोगों ने घर जलता देखा तो दौड़कर आए और आग बुझाने का कार्य किया तथा घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे। लेकिन तब तक तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। जिस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या समेत साक्ष्य मिटाने की धारा में म मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। जेल में निरुद्ध आरोपित रामप्रकाश के अधिवक्ता की ओर से गुरुवार को जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ला के द्वारा विरोध करते हुए सारी घटना बताई गई। बहस के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने रामप्रकाश की अर्जी को खारिज कर दिया।