हमीरपुर : गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन ने सोमवार को दोषी को छह माह का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि थाना मुस्करा के रौरी गांव निवासी सोहेल पुत्र हासिम को बीती 27 जनवरी को मुस्करा पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम ने इसके पास से एक किलो से अधिक गांजा बरामद करते हुए एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन ने की और मामले में आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर आरोपित को छह माह की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।