लखीमपुर। ओबीसी समाज की आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी की शादी में अनुदान के लिए आवेदक की आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक की आय सीमा में वृद्धि करते हुए शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रुपये एक लाख मात्र प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।
इससे पूर्व यह सीमा शहरी क्षेत्र में 56,460/- रुपये प्रतिवर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46,080/ – प्रतिवर्ष निश्चित थी। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर ने दी।
ऑनलाइन आवेदन के लिए ये चीजें हैं जरूरी
शादी के लिए अनुदान योजना में आय सीमा में वृद्धि होने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंंबर और जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
आवेदक शादी अनुदान पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in/loginpanel.aspx पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक और पुत्री दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाएगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंंबर और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंंभ की जाएगी।