नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर एक अहम जानकारी दी है। अमित शाह ने गुरुवार (2 मई) को कहा कि चुनाव के अंतिम चरण से पहले सीएए के तहत पहली नागरिकता जारी की जाएगी।
एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने कहा, आवेदन आने शुरू हो गए हैं। नियमों के अनुसार जांच हो रही है और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले, यानी आखिरी चरण से पहले नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ममता बनर्जी कर रहीं सीएए का विरोध
बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सीएए लागू नहीं होने देंगी।
क्या है सीएए?
सीएए कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। हालांकि, इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी।
आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य नहीं है।
बता दें कि साल 2019 के दिसंबर महीने में दोनों सदनों से सीएए पारित किया गया था।