छह अभियुक्तों को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

मारपीट में घायल राम नारायण की हो गई थी मौत

अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त भुगतना होगा सजा

बलिया। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-03 जनपद बलिया द्वारा छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए
10 वर्ष के सश्रम कारावास व 11200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बता दे कि अभियुक्तों ने जमीनी विवाद संबंधी पंचायत के दौरान लाठी डण्डे व ईंट- पत्थर से वादी के पिता राम नाराय़ण गोंड पुत्र गुमानी गोंड निवासी चितविसांव खुर्द थाना सहतवार जनपद बलिया को घायल कर दिया था। जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। इस मामले सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-03 जनपद बलिया द्वारा शिव कुमार गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता, मदन गुप्ता, पार्वती देवी पत्नी शिवकुमार गुप्ता, सुनीता देवी पत्नी मदन गुप्ता, गणेश गुप्ता पुत्र छोटेलाल गुप्ता निवासीगण ग्राम चितबिसांव खुर्द थाना सहतवार जनपद बलिया को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 11200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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