बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को गुरुवार की दोपहर 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम विकास पासी पुत्र स्वर्गीय राम नारायण पासी निवासी हृदयपुर थाना दोकटी है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2023 में दोकटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।