लोकसभा सामान्य निवार्चन-2024 को शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ की बैठक

हाथरस 18 मार्च, 2024 (सूचना विभाग)। लोकसभा सामान्य निवार्चन-2024 को शुचितापूर्णढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व निर्वाचन को शांतिपूर्ण, सकुशल, सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का आवाहन किया। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रचार-प्रसार व अन्य गतिविधियों को सम्पादित करे, जिससे कि जनपद में सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्णढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जिसका टोल फ्री नम्बर 1950 तथा टेलीफोन नम्बर- 05722-297083 है जो 24×7 चालू रहेगा। जिस पर आप लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को लेकर अपनी शिकायत/सुझाव/जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री के प्रकाशन से पूर्व जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से प्रचार सामग्री के प्रकाशन हेतु अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के बिना प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं जन सामान्य में वितरण आदर्श अचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। शिकायत पाये जाने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुरूप संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि ऐसा कोई कार्य न करे जो विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना या तनाव पैदा करें। उन्होने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी द्वारा मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई, मस्जिदांे, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा स्थल अन्य चित्रों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग करने पर कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाऐ चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये निजी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का प्रयोग करने के लिये लिखित अनुमति ले ले। इसके अलावा कोई भी राजनैतिक दल और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधायें उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें, दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देकर अनुमति प्राप्त कर लें। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले से ही यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोजक गण द्वारा सभा तथा अन्य कार्यक्रमों की अनुमति लेने के उपरान्त सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। आयोजक कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें, जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहां तक हो सके उन्हें सड़क की दायीं ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये, किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये, यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को सम्बद्ध प्राधिकारी के पास पहले से ही आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने लोक सभा निर्वाचन 2024 में लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय तथा उसके रख-रखाव के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन व्यय के लिये अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गयी है। मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयोजन से धन, शराब या किसी अन्य वस्तु का वितरण दण्डनीय अपराध होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से किये गये प्रचार पर हुए व्यय को भी निर्वाचन व्यय में सम्मल्लित किया जायेगा। निर्वाचन व्यय के लिये अभ्यर्थी द्वारा अलग से निमित्त एक प्रथम बैंक खाता खोला जायेगा। पुराना खाता मान्य नहीं होगा। सभी निर्वाचन व्यय नये खाते द्वारा किये जायेगें। दैनिक किये जाने वाले खर्च का लेखा जोखा रिर्टनिग ऑफिसर द्वारा दिये गये रजिस्टर पर किया जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट द्वितीय एवं तृतीय, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अजय शिखरवार, जिलाध्यक्ष अपना दल रवि सारस्वत, प्रशासन प्रमुख बीजेपी सुनील वर्मा, शहर उपाध्यक्ष आमना बेगम, जिला कार्यकारिणी सदस्य बीएसपी चौ0 राघवेन्द्र सिंह, सेक्टर अध्यक्ष बीएसपी कुमरसैन आजाद, सीवीआईएम श्याम सिंह वर्मा आदि उपस्थित रहे।

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