किशोरी संग दुष्कर्म करने वाले को 14 वर्ष की सजा व 15 हजार जुर्माना

हमीरपुर : नेत्रहीन बूढ़ी दादी के साथ घर में मौजूद किशोरी का गला और मुंह दबाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने आरोपित को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि किशोरी के पिता ने 11 अक्टूबर 2015 को थाना राठ में दी गई तहरीर में बताया था कि उसके घर में उसकी 16 वर्षीय बेटी और नेत्रहीन बूढ़ी मां मौजूद थी। तभी उसके पास पड़ोसी का फोन आया कि तुम्हारे घर में कोई घुस गया है। जिस पर वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि ग्राम लींगा निवासी कल्लू उर्फ लाल सिंह उसकी बेटी का मुंह और गला दबाकर दुष्कर्म कर रहा था। जिस पर उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जिस पर आरोपित झटका देकर मौके से फरार हो गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने व चार पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसकी सुनवाई करते हुए बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित कल्लू उर्फ लाल सिंह को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में पैरोकार नर्वदा प्रसाद व समरजीत का सराहनीय योगदान रहा।

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