केरल में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म में 123 साल की सजा

तिरुवनंतपुरम। केरल की एक अदालत ने मंगलवार को 2022 में दो नाबालिग बेटियों में से बड़ी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 123 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही छोटी बेटी का यौन उत्पीड़न करने पर तीन साल की सजा सुनाई।

विभिन्न धाराओं में हुई सजा

अदालत ने दोषी को धारा 376 (3) (16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार), धारा 5 (एल) व 5 (एम) के तहत 40-40 साल की सजा और पॉक्सो अधिनियम-किशोर अधिनियम की धारा 75 के तहत तीन साल की सजा सुनाई।

दोषी पिता पर सात लाख का जुर्माना

अदालत ने दोषी पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण पहले मामले में दोषी को 40 साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने छोटी बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दोषी मानते हुए उसे तीन साल की सजा और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Related Articles

Back to top button