किशोरी संग दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास

हमीरपुर : किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने जानकारी दी कि किशोरी की मां ने 20 मार्च 2021 को थाना सुमेरपुर में तहरीर देकर बताया कि 19 मार्च 2021 को वह वह उसकी पति अपनी 14 वर्षीय बेटी को घर में अकेला छोड़कर मजदूरी करने चले गए थे। तभी दोपहर में उसकी बेटी पेशाब करने के लिए कमरे से बाहर निकली। तभी पड़ोसी सज्जन पुत्र रामबाबू वर्मा उसे घसीटकर अपने कमरे ले गया और कमरा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी जब चिल्लाई तो आरोपित ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मजदूरी के बाद देरशाम घर पहुंची मां को पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी दी। जिस पर उसने 20 मई 2021 को थाने में बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की घटना की तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने आरोपित सज्जन के खिलाफ दुष्कर्म समेत 4 पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित सज्जन को दोषी मानते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के भी आदेश किए हैं।

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