बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा ना करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी का नाम सोनू गुप्ता पुत्र दीनानाथ गुप्ता निवासी सरया थाना बांसडीहरोड है। आरोपी के खिलाफ बांसडीहरोड थाने में वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सोनू गुप्ता को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा ना करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।