गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास व लगा जुर्माना

हमीरपुर : जमीन की रंजिश में ग्रामीण की बंदूक छीनकर गोली मारने के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश कोर्ट-1 चंद्रभान सिंह की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। जिसमें आरोपित को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जबकि कि दूसरे आरोपित की मौत हो चुकी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेल व जगदीश अनुरागी ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के बरुआ गांव निवासी बिजलाल पुत्र महावीर निषाद ने 22 मई 2007 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया कि वह तथा गांव का भूरा प्रधान के घर के पास बात कर रहे थे। रात 10:30 बजे उसका भाई मोतीलाल निमंत्रण करके आया तथा घर के पास रास्ते पेशाब करने लगा। पास में गैस बत्ती जल रही थी। तभी सियाराम यादव आया और भाई की दोनाली छीनकर उस पर फायर झोंक दिया। गोली मोतीलाल के दाहिने हाथ व पेट में लगी। इस घटना के बाद सियाराम बंदूक छोड़कर भाग निकला। घायल मोतीलाल को सदर अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। जहां चार दिन बाद उसकी दौरान इलाज मौत हो गई। पुलिस ने सियाराम यादव व उसके मौसेरे भाई सुरेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश कोर्ट-1 चंद्रभान सिंह ने मुकदमे की सुनवाई की। जिसमें सियाराम यादव को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार अर्थदंड लगाया है। जबकि सुरेश यादव की दौरान मुकदमा सुनवाई मौत हो चुकी है।

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