गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी व पुत्र को 10 साल की कैद

बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला ने गैर इरादतन हत्या व मारपीट के मामले में दोनों पक्षों को सजा सुनाई। एक पक्ष के पति-पत्नी व पुत्र को 10 वर्ष के कारावास व ढाई -ढाई हजार रुपये जुर्माना और दूसरे पक्ष के मृतक की पत्नी को एक वर्ष के कारावास व डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय आयुक्त अमित कुमार अवस्थी ने बताया कि मामला वर्ष 2011 का है। बदोसराय थाने के ग्राम बटलवा मदारपुर निवासी विजय कुमार अपने घर के सामने सफाई कर रहे थे। तभी रामचंद्र गौतम व पत्नी विमला देवी व पुत्र उदित कुमार ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

इलाज के दौरान हो गई थी व‍िजय की मौत 

विजय को लाठी डंडे से मार कर घायल कर दिया। इलाज दौरान विजय की मौत हो गई थी। राम चंद्र गौतम, विमला देवी व उदित कुमार को 10-10 वर्ष के कारावास तथा मृतक की पत्नी कुसुम को मारपीट के आरोप में एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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