महोली तहसील में सूचना का अधिकार अधिनियम बना कगजपूर्ती निर्धारित समय बाद भी नही उपलब्ध करायी गयी सूचना

महोली सीतापुर । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लोक प्राधिकारियों के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को कायम रखने के लिए बनाया गया है जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। यह अधिनियम भारत के प्रत्येक नागरिक को सांसद, विधायक और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के बराबर सूचना प्राप्त करने काअधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना जिसे सांसद विधायक अथवा राज्य विधान परिषद के सदस्य को देने से इनकार नहीं किया जा सकता उसे किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। परंतु तहसील महोली के अधिकारी /कर्मचारी अपने तानाशाह रवैया के चलते इस अधिनियम के प्रति संजीदा नहीं है। आलम यह है कि करीब डेढ़ महीने पहले कुछ बिंदुओं को लेकर सूचना मांगी गई थी परंतु अब तक तहसील के अधिकारियों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तहसील महोली में ऐसे बहुत से मामले लंबित है जिनमें पीड़ितों को उनके द्वारा मांगी गई मौखिक अथवा इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं जिससे पीड़ितों को तहसील के अधिकारियों से भरोसा उठ गया है। मामला तहसील महोली का है जहां से इस अधिनियम के तहत कार्यालय उप जिलाधिकारी/राजस्व निरीक्षक तहसील महोली जिला सीतापुर से सात बिंदुओं की सूचना मांगी गई थी जिस पर डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है मांगे गए बिंदुओं की सूचना इस प्रकार है।

बिंदु संख्या 1-तहसील महोली सभागार में आयोजित तालाब नीलामी शिविर दिनांक 21/11/2023 व 22/11/2023 से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति की प्रमाणित फोटो छाया प्रति। बिंदु संख्या-वर्ष 2015 से अब तक मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर आवंटित दो हेक्टेयर से बड़े तालाबों की सूची (प्रमाणित प्रति)। बिंदु संख्या 3-बिंदु संख्या दो के अनुसार आवंटित दो हेक्टेयर से बड़े तालाबों के लगन संबंध राजस्व बकायेदार व्यक्ति अथवा समिति का नाम मय बकाया धनराशि सहित। बिंदु संख्या 4-वर्ष 2015 से अब तक दो हेक्टेयर से बड़े कुल कितने तालाबों के पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई ? यदि किन्हीं तालाबों के पट्टा की निरस्तीकारण कार्रवाई की गई तो उन तालाबों के पट्टा पत्रावली की प्रमाणित फोटो कॉपी। बिंदु संख्या 5-दिनांक 21/11 /2023 व 22/11/2023 में तहसील सभागार में आयोजित तालाब नीलामी शिविर में ग्राम सभा हाजीपुर के दो हेक्टेयर से बड़े तालाब पर प्राप्त आवेदनों की प्रमाणित फोटोकॉपी। बिंदु संख्या 6-बिंदु संख्या 5 में संदर्भित 2•00 हेक्टेयर से बड़े तालाब के पट्टा आवंटन पर लिए गए निर्णय की प्रमाणित प्रति। बिंदु संख्या 7-राजस्व संहिता की प्रमाणित प्रति जिसके आधार पर तहसील प्रशासन द्वारा तालाबों की नीलामी की गई है। उपरोक्त सूचनाओं निर्धारित समय पर उपलब्ध न होने के कारण पीड़ित द्वारा प्रथम अपील अधिकारी के यहां अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की जा चुकी है अब देखना है कि क्या तानाशाह अधिकारी/कर्मचारी कार्य के प्रति पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को कायम रखते हुए समय से सूचना उपलब्ध कराते हुए अन्य लंबित आवेदनों का भी समय से निस्तारण करेंगे?

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