नई दिल्ली। उम्मीदवारी रद करने के विरुद्ध पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि दो दिनों के भीतर पूजा को उनकी उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद करने के आदेश के बारे में सूचित करेगी।
UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद करने का नहीं दिया गया आदेश-वकील
इस पर न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पूजा को अपनी उम्मीदवारी रद करने को चुनौती देने के लिए उचित मंच पर जाने की छूट दी। साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया। वहीं, खेडकर की तरफ से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पूर्व आईएएस को आज तक यूपीएससी द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद करने का आदेश नहीं दिया गया है।
ई-मेल पर दो दिनों के भीतर दिया जाएगा सूचना- नरेश कौशिक
इस पर यूपीएससी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा कि आदेश खेडकर को उनके ई-मेल पर दो दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा।