नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने जमानत पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।
नौ अगस्त को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच हुई बैठकों का नतीजा थी, जिनमें उमर खालिद भी शामिल हुआ था। उमर खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगा होने तक आता रहा। उमर खालिद व्हाट्सऐप ग्रुप डीपीएसजी और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू का सदस्य था। उमर खालिद ने कई बैठकों में हिस्सा लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट पर भरोसा किया जाए तो ये साजिश की ओर साफ-साफ इशारा कर रहे हैं।