आजम खान के खिलाफ यूपी में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग पर दो हफ्ते बाद सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

दरअसल, आज आजम खान की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई। पहले की सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि आजम खान को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। आजम खान के खिलाफ सौ से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने 11 अक्टूबर, 2023 को अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि कोर्ट नाबालिग होने के पहलू पर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके दो दिन बाद ही उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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