हत्या के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास,प्रत्येक को 31हजार रूपये अर्थदंड

बाराबंकी। अपर जिला जज अमित सिंह ने हत्या संबंधी एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 31 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।
शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार द्विवेदी ने बताया कि वादी शीर्ष कुमार सिंह ने सुबेहा पुलिस को तहरीर 11जनवरी 2023को देकर कहा था कि उनके पिता दिनेश सिंह शुकुल बाजार जाने की बात कह कर घर से निकले थे ,फिर वापस नहीं लौटे ।सूचना को पुलिस ने गुमशुदगी में दर्ज किया था।

अगले दिन सुबह राजू नामक व्यक्ति ने वादी को सूचना दी कि नहर के किनारे एक मोटर साइकिल खड़ी है उसी से 50 मीटर आगे वादी के पिता की लाश पड़ी है।

पुलिस ने विवेचना सुरु की तो अपने बयान में वादी ने बताया की उसके पिता घर से पौने दो लाख रूपये भी ले गए थे यह कहकर की जब्बार के भाई का आपरेशन है। विवेचना के दौरान पुलिस ने उजागर किया की मृतक की हत्या तंत्र मंत्र द्वारा धन को दुगना करने के वायदे वाली ठगी के जलते जब्बार वा इबरान ने लोहे के रॉड से प्रहार कर के की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी जब्बार निवासी बस बरौली थाना जैदपुर तथा इबरान पुत्र मोहर्रम अली निवासी पूरे लाला मजरे सेमरावा थाना कोठी को भा द स की धारा 302,394/34,411के तहत दोषी करार देकर दण्डित किया।

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