नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी के मामले में दोषी करार दिए गए इस्पात मंत्रालय के पूर्व अधिकारी गौतम कुमार बसाक को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बसाक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अगस्त को इस्पात मंत्रालय के जेपीसी के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक को विजय सेंट्रल कोयला ब्लॉक के आवंटन में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने इसी मामले के दूसरे आरोपित सौमेन चटर्जी को बरी कर दिया था।
जनवरी, 2007 में कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली कंपनी प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी उत्पादन क्षमता के बारे में गलत जानकारी दी थी। कोयला मंत्रालय ने बसाक को आरोपों की सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया था। बसाक पर आरोप था कि उसने 2008 में कंपनी के दावों का समर्थन करते हुए एक झूठी रिपोर्ट पेश की थी।