इस बार नकल करने या कराने तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं में एक करोड़ रुपये के जुर्माने और आजीवन कारावास या दोनों की होगी सजा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 हजार आरक्षी की भर्ती के लिए फरवरी में आयोजित परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द किए जाने के चलते इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बोर्ड ने आज आज यानी बृहस्पतिवार, 25 जुलाई को पुनर्परीक्षा की तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ इस बार की परीक्षा में नकल करने या कराने तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं में संलिप्तता होने पर एक करोड़ रुपये के जुर्माने और आजीवन कारावास या दोनों, आदि कठोर दण्ड दिए जाने की भी घोषणा की है।

UPPRPB की अधिसूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सम्बन्धित विभिन्न मामलों में लिप्त पाए जाने पर एक करोड़ तक के जुर्माने और/या आजीवन कारावास दिया जा सकता है।

इन मामलों में हो सकती है सजा
परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना
नकल करना या कराना
प्रश्न-पत्र का प्रतिरूपण करना
प्रश्न-पत्र को प्रकट करना
प्रश्न-पत्र को प्रकट करने का षडयंत्र करना

5-5 लाख उम्मीदवारों की 10 पालियों में परीक्षा
इसके साथ ही इस बार UPPRPB ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन पहले की तरह 2 दिन में कराए जाने की बजाय इस बार 5 दिन में आयोजित करने कार्यक्रम तैयार किया है। साथ ही, हर घोषित तिथि को परीक्षा 2-2 पालियों में आयोजित की जानी है और प्रत्येक पाली में अधिकतम 5 लाख उम्मीदवार सम्मिलित होंगे।

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