दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में crpc की धारा 156(3) के तहत जांच की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, अदालत ने इस मामले पर संज्ञान जरूर लिया है. अप्रैल 2023 में खरगे ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में BJP-RSS के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था.
उनके इस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है. सबूत शिकायतकर्ता की पहुंच में हैं और उन्हें इकट्ठा करने के लिए पुलिस की किसी सहायता की जरूरत नहीं है. अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य ऐसे नहीं हैं कि राज्य एजेंसी इसकी विस्तृत और जटिल जांच करे.