कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुए अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन के लिए एक नई योजना मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम की स्थापना नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिला मत्स्य पालकों की मजबूत बनाने का लक्ष्य तैयार किया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए 3 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। यह जानकारी रविवार को उपनिदेशक मत्स्य कानपुर मंडल सुनीता वर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुये अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करते हुये जल गुणवत्ता, रोग और रोगजनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित ऑक्सीजन के स्तर प्रबंधन करने, जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिये निर्धारित मानक के अनुसार घुलित ऑक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत इस नवीन योजना को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
मत्स्य पालक जानें क्या है लाभ पाने की पात्रता और शर्तें
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार एक नवीन योजना सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना प्रारम्भ की गई है। योजना के अर्न्तगत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाब की महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो एवं विद्युत कनेक्शन एवं जनरेटर की उपलब्ध होगी वहीं पात्र होंगें। परियोजना के तहत 0.50 हेक्टेयर के तालाब में 2 हार्सपावर के एक काड पैडिल व्हील एरियेटर एवं 1.00 हेक्टयर या उससे बड़े तालाब के लिए अधिकतम दो एरियेटर पर महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान उत्पादकता कम से कम 4-5 टन प्रति हेक्टेयर की हो, के उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुदान दिया जायेगा। परियोजना पूर्णतः महिला मत्स्य पालकों के लिये संचालित की गयी है।
आवेदक को देने होंगे ये जरूरी कागजात
उपनिदेशक मत्स्य कानपुर मंडल ने बताया कि आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज की फोटो, आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड), आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट), आवेदनकर्ता के तालाब पट्टा,निजी तालाब,हैचरी,भूमि के अभिलेख की कॉपी, विद्युत कनेक्शन का साक्ष्य देना अनिवार्य किया गया है।
आवेदन करने के बारे में बताया कि उक्त योजना में विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना है। योजना के तहत अन्य विवरण, इकाई लागत आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। योजना में ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त से 3 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत 0.75 लाख रुपए प्रति यूनिट पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के सम्बन्ध में मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डलीय एवं मत्स्य निदेशालय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं ।