रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी के खिलाफ पीड़ित ने विभाग से मांगा एफआईआर दर्ज करने की अनुमति।

लगाया आरोप ,सम्बधित दे रहे संरक्षण , कगजपूर्ती हो रही कार्यवाही के नाम

सीतापुर । रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी के खिलाफ पीड़ित ने विभाग से मांगा एफआईआर दर्ज करने की अनुमति । बताते चले कि रमासिंह पत्नी विजय कुमार सिंह निवासी गोंडा देवरिया ब्लाक रामपुर मथुरा सीतापुर ने उच्च अधिकारियों को शिकायत देकर अवगत कराया कि पीड़िता के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आवेदन किया था। जिसमे योजना की प्रकिया पूर्ण करने के नाम पर मत्स्य विभाग तहसील महमूदाबाद प्रभारी पवन यादव ने पीड़िता से 30 प्रतिशत रिश्वत की मांग की थी, जिस संबंध में पीड़िता द्वारा शिकायत पत्र , शपथ पत्र व गवाहों के शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी से उचित कार्यवाही की मांग की गई थी।

जिस पर प्रथम जॉच कार्यवाही करते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा मत्स्य विभाग तहसील प्रभारी पवन यादव को तहसील महमूदाबाद से हटाकर जिला स्तर पर संबद्ध कर दिया गया था। आई जी आर एस शिकायत में दी गयी आख्या के अनुसार उच्च अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्र पर विभागीय कायवाही में तहसील प्रभारी पवन यादव को जिला रायबरेली संबद्ध कर दिया गया था। लेकिन जिले के अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे, संरक्षण के तहत तहसील प्रभारी पवन यादव को अभी तक रायबरेली के लिए नहीं रिलीज किया गया है, मात्र कागज पूर्ति की जा रही है ।समय अधिक होने जाने पर पीड़िता ने मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर मत्स्य विभाग तहसील प्रभारी पवन यादव पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। अब देखना यह है कि सम्बंधित विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार सामान्य स्थिति में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति कम से कम 30 दिन में दे दी जानी होती है । विभाग द्वारा पीड़िता को अनुमति कितने दिन में दी जाती हैं, या तो विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों को पर निर्भर करता ।

Related Articles

Back to top button