इटावा। इटावा टैक्स बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने ज्ञापन अपर आयुक्त राज्यकर कार्यालय में दिया जिसमें वैट व जीएसटी में व्यापारी के मुख्य बिंदु अवगत कराया। ज्ञापन में अवगत कराया कि व्यापारी के बैंक खाते विभाग द्वारा होल्ड, सीज किये जाते है, लेकिन करनिर्धारण के बाद विभाग द्वारा बैंक खाते से होल्ड नहीं हटाया जाता है जिससे व्यापारी को व्यापार करने मंे वाधा उत्पन्न होती है। वाद निस्तारण होने के बाद बैंक खाता एक या दो दिन के अन्दर होल्ड से हटाये जाये। राज्य कर अधिकारियों द्वारा एक ही वित्तीय वर्ष में एक ही वाद के कई नोटिस भेजे जाते है। अधिकारियों को अवगत कराया जाए कि वह अपने क्षेत्राधिकार में नोटिस जारी करें। ज्ञापन देने वालों में एड. हरि हरि नारायण, एड. इंद्रेश दीक्षित, एड. जितेन्द्र कुमार पोरवाल, एड. ऋषि पोरवाल, एड. सोनू वर्मा, एड. देवेन्द्र भदौरिया, एड. गौरव अग्रवाल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।