सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील के मामले में सुनाया एक बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील के पक्ष में फैसला सुनाया. ईडी को बीपीएसएल की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस करनी होगी. जेएसडब्ल्यू स्टील ने 20,000 करोड़ रुपये में बीपीएसएल का अधिग्रहण किया. मनी लॉन्ड्रिंग जांच के कारण ईडी ने शुरू में इनकी संपत्ति कुर्क की थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चार साल पुरानी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है. JSW स्टील अब BPSL संपत्तियों का नियंत्रण ले सकती है.

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने शनिवार को बताया कि उसने पूर्ववर्ती भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस किया जाएगा. ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी मिलने के बाद दी है. जेएसडब्ल्यू स्टील कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत दिवालिया हो चुकी कंपनी भूषण स्टील की संपत्तियों के लिए सफल समाधान आवेदक थी.

जब्त पैसे को करना होगा वापस
इन संपत्तियों को पहले संघीय जांच एजेंसी ने भूषण स्टील एंड पावर और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ एक जांच में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी करने के आरोपों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जब्त किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति की वापसी की जाएगी. शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को ईडी के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

बीपीएसएल के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 20,000 करोड़ रुपये की बोली अंतिम रूप लेने के करीब चार साल बाद अब ईडी ने यू-टर्न लेते हुए कहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को सौंपने का निर्देश दिया. ये कथित तौर पर बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 2019 में अस्थायी रूप से कुर्क की गई थी. अब ईडी को बीपीएसएल के पैसे वापस करने होंगे.

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