सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को वाहन कानून के प्रावधानों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन कानून के प्रावधानों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मोटर वाहन कानून के हालिया प्रावधानों के कार्यान्वयन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों पर नियमों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट मांगी है. वहीं, पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है.

जस्टिस अभय एस ओका और जज उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दिल्ली ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी हैं. शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 सितंबर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए को नियम 167ए के साथ लागू करने के निर्देश पारित किए थे. इसमें अधिकारियों को तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की अनुमति दी गई थी.

ये रिपोर्ट SC की समिति के साथ साझा की जाएगी
वहीं, पीठ ने अब बचे 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. ये रिपोर्ट सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के साथ साझा की जाएगी. पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की समिति सभी पहलुओं पर गौर करेगी और अपनी राय मुहैया कराएगी, जिस पर केंद्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने में विचार किया जा सकता है.

न्यायमित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने सूचित किया कि 6 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और उनके संबंध में आवश्यक निर्देश पारित किए जा सकते हैं. पीठ ने कहा कि वह 25 मार्च को इस पहलू पर विचार करेगी. इस बीच सड़क सुरक्षा पर उसकी समिति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करते समय 6 राज्यों से सहायता मांग सकती है.

एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही SC
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 2021 में धारा 136 ए जोड़ी गई थी. इसका उद्देश्य बेहतर यातायात प्रबंधन और यातायात कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए स्पीड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी-वॉर्न कैमरा और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करना है. शीर्ष अदालत 2012 में सड़क सुरक्षा पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.

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