सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई हुई. भारती ने कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज केस को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की थी कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए केस को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया
सोमनाथ भारती के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में राज्य के अस्पतालों और स्कूलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज है इसी केस को भारती ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था. इस केस में जज एस सुंदरेश और जज अरविंद कुमार की पीठ ने केस के शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया था पिछले साल 3 जुलाई को भारती के खिलाफ दर्ज मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी
आप नेता ने 10 जुलाई 2021 को अमेठी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रदेश के अस्पतालों और स्कूलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर के निवासी सोमनाथ साहू ने केस दर्ज कराया था
लोकसभा चुनाव में हार मिली थी
सोमनाथ भारती को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बांसुरी स्वराज से हार का सामना करना पड़ा था. चुनाव में भारती को 3,74,815 वोट मिले, जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट प्राप्त हुए. चुनाव में हार के बाद भारती ने स्वराज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कथित भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया था
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वकील सोमनाथ भारती का विवादों से पुराना नाता है. दिल्ली सरकार में रहते हुए वह कई बार पुलिस से बहसबाजी के कारण सुर्खियों में रहे. उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था