लखनऊ। प्रदेश सरकार शहरों में सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके स्वजन को 30 लाख रुपये देगी। पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर 20 लाख रुपये और आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने गुरुवार को सभी जिलों में इसके आदेश भेज दिए हैं। अभी तक मृत्यु या अपंग होने की स्थिति में 10 लाख रुपये दिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अक्टूबर 2023 को नया आदेश दिया था। इसी आधार पर नगर विकास विभाग ने संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
नगरीय निकायों में सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे नियमित, संविदा, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियुक्ति प्राधिकारी नगर निगम में नगर आयुक्त व नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी होते हैं। इसके अलावा सेवा प्रदाता के माध्यम से भी सफाई के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं। इसलिए नियोजकों द्वारा इनकी सफाई के लिए लगाए जाने वाले कर्मियों की बीमा पालिसी अनिवार्य रूप से कराने के लिए भी कहा गया है। इसका प्रीमियम नियोजक द्वारा दिया जाएगा।