अगर आप घर को ही व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो नए साल में एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) इसका परमिशन देने जा रहा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण इसके लिए नए नियम बना रहा है. संशोधित भवन निर्माण नियमावली जनवरी महीने में तैयार हो जाएगी. नई नियमावली में ऐसी व्यवस्था की जा रही है. नए नियम बन जाने से घर में एक दुकान खोल सकेंगे.
डॉक्टर परामर्श के लिए घर में क्लीनिक खोल सकेंगे. छोटा रेस्टोरेंट भी खोला जा सकता है. अभी 1,973 का बायलॉज चल रहा है. इसके तहत ऐसे निर्माण अवैध के दायरे में आते थे और एलडीए सील कर देता था, लेकिन नियमावली में बदलाव करने के बाद अब ये इस दायरे से बाहर हो जाएंगे. जरूरत को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण 52 साल पुराने बायलॉज में संशोधन करने जा रहा है.
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने दी जानकारी
इसके लिए कई प्रदेशों की भवन निर्माण नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है. एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि इसके लिए एक विशेष टीम संशोधित भवन निर्माण नियमावली तैयार कर रही है, जो जनवरी में तैयार हो जाएगी. ये नियमावली लागू होने के बाद लोग प्लाट में 80 से 90% तक जमीन पर निर्माण कर सकेंगे और कई मंजिलों का निर्माण भी कर सकेंगे.
नक्शा पास करना होगा आसान
यह व्यवस्था दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा में लागू है. सेट बैक ग्राउंड कवरेज के चलते अभी लोग अधिकतम 60% हिस्से पर निर्माण कर पाते थे. भवन निर्माण के लिए अभी 26 अलग-अलग श्रेणियों में एलडीए मानचित्र पास करता था. इनमें होटल, स्कूल, अस्पताल, अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट और ग्रुप हाउसिंग प्रमुख रूप से शामिल थे. इनकी संख्या छह की जा रही है. ऐसे में नक्शा पास करना आसान होगा