खैराबाद सीतापुर। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व निंयत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही/शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर अमन सिंह के नेतृत्व में थाना एसओजी टीम- प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र विक्रम सिंह, उ.नि. प्रदीप दुबे, उ.नि. राजबहादुर, हे.का. शराफत, हे.का.रोहित कुमार, का.दीपक रंजन, का.भूपेंद्र चौधरी, का.अभिषेक, महिला आरक्षी डॉली रानी।
पुलिस टीम थाना खैराबाद-प्रभारी निरीक्षक तेजप्रकाश सिंह, उ0नि0 अवधेश कुमार यादव, का0 संदीप सिंह, का0 अंकित कुमार, का0 तेजवन्त द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत बिनौरा चौराहे पर एक अज्ञात युवती का शव मिला था जिसकी शिनाख्त के उपरांत युवती की माता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 02/24 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत अभियोग की विवेचना व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वांछित अभियुक्त अंकित राज पुत्र दिनेश कुमार पासी निवासी थानापट्टी थाना कमलापुर जनपद सीतापुर जनपद सीतापुर को थाना कमलापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम थानापट्टी के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर एक आलाकत्ल एक अदद लकड़ी का डण्डा, एक अदद मोबाइल रियलमी यूआई, एक अदद रस्सी बरामद हुआ है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका युवती के साथ करीब दो से ढाई साल से सम्बन्ध था, सम्बन्धो की वजह से युवती द्वारा शादी का दबाव बनाया जा रहा था व पैसो की मांग की जाती थी जिससे वह परेशान हो गया था। अभियुक्त द्वारा युवती को मिलने के बहाने बुलाकर अपने गाँव से कुछ दूरी पर एक गन्ने के खेत में लेकर गया था। काफी देरी तक बातचीत करने पर भी वह शादी की बात पर अड़ी थी तो योजना के मुताबिक पहले से रखे एक डण्डे से उसके सिर पर वार करने से वह बेहोश हो गयी, पुनः अपने घऱ आकर अपने छोटे भाई अमित राज को साथ में मोटरसाइकिल से लेकर घऱ से ही लाई एक प्लास्टिक की रस्सी से गन्ने के पास जो आम का पेड़ था उसी में उसके गले में फंदा लगाकर पेड़ की डाल में टांग कर हत्या कारित कर दी, प्रीती के शव को उसी गन्ने के खेत में छिपा कर अंधेरा होने पर अभियुक्त अंकित और छोटा भाई अमित मोटरसाइकिल से शव को मोटरसाइकिल पर लादकर बिनौरा के पास हाइवे के बीच डिवाइडर लाइन के किनारे फेंक दिया जिससे घटना किसी दुर्घटना में हुई प्रतीत हो। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर एवम् प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार चलती रहेगी।