कोतवाली व आबकारी की संयुक्त टीम ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार

दो बैग से 1605 ट्रैट्रा पैक खाली रैपर बरामद

शहर के गौशालारोड का है मामला

कई कम्पनियों के फर्जी रैपर लगाकर बेचता था अंग्रेजी शराब

बलिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शनिवार की शाम नगर के गौशाला रोड स्थित एक मकान में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। जहां से दो बैग से 1605 ट्रैट्रा पैक खाली रैपर बरामद किया। इसके अलावा शराब तस्कर को गिरफ्तार कर संबंधीत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम व पता छितेश्वर प्रसाद पुत्र स्व दीनानाथ प्रसाद निवासी सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया तथा वर्तमान पता गौशाला रोड कदम चौराहा थाना कोतवाली जनपद बलिया बताया।

आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि छितेश्वर प्रसाद पुत्र स्व दीनानाथ प्रसाद की अंग्रेजी शराब का गोदाम गौशालारोड पर है। वह भारी मात्रा में नकली शराब का व्यवसाय करता है तथा नकली शराब को असली के रुप में 8pm टेट्रा पैक रैपर में पैक करके उस पर बार कोड लगा कर बेचता है और भारी मुनाफा कमाता है। इस समय उसके घर पर काफी मात्रा में 8pm टेट्रा पैक रैपर रखे हैं। अगर त्वरित कार्रवाई की जाय तो पकडा जा सकता है। जिसके बाद आबकारी व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गौशालारोड स्थित मकान पर छापेमारी की, जहां से दो बैग बरामद हुए। जिसमें एक बैग से 800 तथा दूसरे बैग से 805 ट्रेटा पैक खाली रैपर बरामद किया। इस प्रकार दोनों बैगों से कुल 1605 ट्रेटा खाली रैपर बरामद हुआ। बरामद हुए ट्रैट्रा पैक को खोलकर देखा गया तो कागज के अन्दर चमकदार पन्नी लगी है। होलोग्राम को स्कैन किया गया तो इनवैलिड बता रहा है। मौके पर आबकारी निरीक्षक द्वारा रेडको खेतान लिमिटेड कम्पनी के जूनियर मैनेजर विष्णु दत्त सिंह को बुलाया गया। जिन्होंने बताया कि पकड़ा गया रैपर हमारी कम्पनी का नहीं है जो ट्रेडमार्क अधि० 1999 की धारा 103 का दण्डनीय अपराध है। जिसके बाद स्पष्ट हो गया कि मकान मालिक छितेश्वर प्रसाद नकली ट्रैट्रा पैक कूटरचित तथा फर्जी होलोग्राम जिस पर स्याही लगाकर ग्राहको को बजार में असली के रुप में उंचे दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व धारा 103 ट्रेडमार्क अधि 1999 का दण्डनीय अपराध आदि में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में आबकारी निरीक्षक विनय कुमार राय, उनि राम अनुज, उनि राजू कुमार आदि रहे।

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