देहरादून। वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर राज्य के व्यापारियों को तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य के पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना होने पर मिलने वाली 10 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया है।
वित्त मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना की स्थिति में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार ने संचालित की थी। इस बीमा योजना को सरकार ने व्यापारी हित को देखते हुए एक वर्ष के लिए और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्व में 18 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी, जिसको बढ़ाकर 18 नवंबर 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है। व्यापारियों की इस मांग पर वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद ने अनुमोदन प्रदान किया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि योजना अवधि के दौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी पंजीयन की प्रभावी दिनांक से बीमा योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार स्वत: ही आच्छादित माने जाएंगे। इसके अलावा यदि बीच में किसी व्यापारी का पंजीयन निरस्त होता है तो पंजीयन निरस्त होने की तिथि से बीमा योजना के आच्छादन से स्वत: ही बाहर हो जाएगा। किसी भी व्यापारी की पंजीयन की स्थिति की सूचना वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। यदि बीमा कंपनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीन माह के पश्चात की अवधि के चेक जारी करने में हुए विलंब की अवधि के मध्य दंड स्वरूप 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दावे का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।