प्रतापगढ़:- अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी सुनीता सिंह नागौर ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाये गए सूरज कोरी थाना लालगंज को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपया जुर्माना से दंडित किया है। वादी मुकदमा ने कोर्ट को बताया कि घटना 18 जनवरी 2020 की रात आठ बजे की है।
पीड़िता लालगंज से मजदूरी कर सब्जी आदि लेकर अपने घर वापस आ जा रही थी। रास्ते में एक लकड़ी वाले टीले के पास सूरज कोरी निवासी थाना लालगंज पीड़िता के पास आकर उसका मुंह दबाकर जबरन खंडहर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छुटने पर जब वह चिल्लाई तो सुनसान होने के कारण वहां कोई नहीं आ सका।
पीड़िता निर्वस्त्र होकर अपने घर पहुंची और अगले दिन थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। आरोपी तथा उसके पिता शिव बहादुर उसे बराबर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। शिव बहादुर को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए 6 माह की परिवीक्षा पर न्यायालय की शर्तों पर रिहा कर दिया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार मिश्र ने की।