कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ सबूत है?

दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर अदालत पहुंचे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 समन को दरकिनार कर चुके हैं। केजरीवाल को आशंका है कि केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए और कोर्ट से दिल्ली सीएम के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए। इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पहले यह तय हो कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने समन का जवाब दिया है। सिंघवी ने बताया कि केजरीवाल ने हर बार जवाब दिया है। अक्टूबर से ही भेजे जा रहे समन को लेकर कोर्ट ने पूछा कि आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि यदि ईडी ने इतना इंतजार कर लिया है तो अब चुनाव तक कर ले। मैं सरकार का मुखर आलोचक हूं इसलिए मुझसे बदला लिया जा रहा है।

कोर्ट ने ED से कहा- दिखाइए किस आधार पर बुला रहे हैं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ सबूत है? इस पर ईडी की ओर से जवाब दिया गया कि हां उनके खिलाफ सबूत हैं। कोर्ट ने सबूतों को देखने की इच्छा जाहिर की। कोर्ट ने लंच के बाद ढाई बजे केजरीवाल के खिलाफ मौजूद सबूत दिखाने की मांग की है। एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं। उन्हें बुलाने के लिए सामग्री (सबूत) मौजूद है।’

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