दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

हमीरपुर : सोमवार को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर उसे 20 वर्ष की सजा व चालीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी को कड़ी सुरक्षा में जेल ले जाया गया है।

विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने सदर कोतवाली में तहरीर दी थी कि सात जुलाई 2020 की शाम साढ़े पांच बजे उसने अपनी 14 वर्षीय पुत्री को मोबाइल फोन करके नदी किनारे लगी बारी में पानी लगाने के लिए बुलाया था। जब उसकी पुत्री नरेंद्र प्रधान के नलकूप के पास पहुंची तभी पीछे से अमिरता गांव निवासी शेर सिंह उर्फ सुनील आया और उसकी पुत्री को पकड़ लिया और पास के सूखे नाले में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी बेटी ने बारी पहुंचकर सारी घटना उसे बताई। जिस पर पिता ने थाने में शेर सिंह उर्फ सुनील के खिलाफ दुष्कर्म करने की तहरीर दी।

जिस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म समेत 4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित शेर सिंह उर्फ सुनील को दोषी मानते हुए उसे दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को एक वर्ष का कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।

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