नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के जंगलों में आग के मामले पर आठ मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
याचिका टिहरी गढ़वाल के एक वकील रितुपूर्ण उनियाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि 01 नवंबर 2023 से लेकर अब तक उत्तराखंड में आग लगने की करीब 910 घटनाएं घट चुकी हैं। इससे करीब 1145 हेक्टेयर जंगल का नुकसान हुआ है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आग लगने की घटनाओं से उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के 44 फीसदी जंगल क्षेत्र का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आग लगने की इन घटनाओं में 90 फीसदी के लिए मनुष्य जिम्मेदार हैं। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति मांगी।