देश भर के मंदिरों में वीआईपी एंट्री का चलन है. सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने को लकर एक याचिका दायर की गई थी. अब अदालत ने इस याचिका को लेकर कोई निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया है. देश के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना की पीठ इस विषय को सुन रही थी.
अदालत ने साफ किया कि भले वे याचिका में उठाए गए मुद्दे से सहमत हों लेकिन इसको लेकर अदालत को अपनी तरफ से इस मामले में कोई आदेश या दिशानिर्देश देना ठीक नहीं होगा. अदालत ने ये जरूर कहा कि राज्य की संस्थाएं इस मामले में अपनी जो उचित हो, उस तरह के जरूरी फैसले ले सकती हैं.
कुंभ में भगदड़ में हुई अव्यवस्था और कम से कम तीस लोगों की मौत के बाद वीवीआईपी कल्चर निशाने पर है. 28 जनवरी की रात को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोज जाना चाहता था. श्रद्धालुओं को जिस रास्ते से जाना था, उस रास्ते में भीड़ क्षमता से ज्यादा आ गई. ऐसे में भगदड़ हो गया.