सुप्रीम कोर्ट ने शराब उत्पादक को दिया आदेश

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लंदन प्राइड ट्रेडमार्क के तहत व्हिस्की बनाने और बेचने वाली मध्य प्रदेश की एक कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या वह अपने उत्पाद की साज-सज्जा और रंग बदलने को तैयार है।

न्यायालय ने शराब उत्पादक पेरनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ब्लेंडर्स प्राइड और इंपीरियल ब्लू व्हिस्की से मिलता-जुलता उत्पाद होने की वजह से लंदन प्राइड की निर्माता जेके एंटरप्राइजेज को यह निर्देश दिया है।

चीफ न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने लंदन प्राइड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर को इस निर्देश पर कंपनी की प्रतिक्रिया के बारे में अगली सुनवाई तक सूचित करने को कहा। शीर्ष कोर्ट ने कहा-‘आपने (लंदन प्राइड) उत्पाद का एक ही कलेवर और रंग एवं बाकी चीजें क्यों अपनाई हैं? कंपनी से जाना जाए कि क्या वह इसका कलेवर और रंग बदलेगी।’

कोर्ट ने पेरनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अगली सुनवाई में नामों पर ट्रेडमार्क विवाद के मुद्दे पर दलीलें सुनेगी। कंपनी ने इस अपील में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बीते वर्ष नवंबर में दिए फैसले को चुनौती दी है जिसमें जेके एंटरप्राइजेज पर उत्पाद की नकल करने का आरोप लगाते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी गई थी।

पेरनोड रिकार्ड इंडिया का कहना है कि मध्य प्रदेश स्थित कंपनी उसके ट्रेडमार्क की पूरी तरह नकल कर रही है और लंदन प्राइड नाम से अपने व्हिस्की ब्रांड का उत्पादन और बिक्री कर रही है।

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