नई दिल्ली। राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा रोके गए आठ विधेयकों के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आज इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील को याचिका की कॉपी मेल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि कॉपी देखने के बाद जल्द सुनवाई पर फैसला लेंगे।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को निर्देश दे कि वो लंबित आठ विधेयकों पर फैसला लें। इन आठ में से छह विधेयकों को पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पास भेजा गया था। बाद में दो विधेयक वर्तमान राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास भेजे गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया है, जिसमें तेलंगाना के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों का पालन करने को कहा गया था। याचिका में पंजाब के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया है।