मथुरा। उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान में सर्वे कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से की गई मौखिक मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश उनके सामने नहीं है। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसम्बर को अपने एक फैसले में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान, कटरा के केशव देव परिसर का कमीशन गठित करके सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली है।