महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली: महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी। मुख्‍य गवाह का बयान विस्तृत तरीके से दर्ज हुआ और बयान बंद अदालत कक्ष में दर्ज किया गया। उक्‍त मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपी हैं। वो भी कोर्ट के सामने पेश हुए।

अदालत ने इस मामले में एक और पीड़ित पहलवान की गवाही दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम प्रियंका राजपूत ने विशेष लोक अभियोजक एसपीपी अतुल श्रीवास्तव का बयान दर्ज किया। अब इस मामले में आज सुनवाई होगी।

कब क्या हुआ
बता दें कि इससे पहले 4 नवंबर की सुनवाई में पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि वह इस समय देश में नहीं हैं, इसलिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकीं। दरअसल वह अगले महीने एक चैम्पियनशिप में शामिल होने के लिए देश से बाहर हैं और अगले दो महीने तक बाहर रहेंगी। इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अपील की कि वे उन्हें समन जारी करें। कोर्ट ने भी तब पुलिस की मांग मानते हुए पीड़िता को आदेश दिया कि वह 14 नवंबर तक अपना बयान कोर्ट के सामने दर्ज ही कराए।

दरअसल इस सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील ने इस बात का विरोध दर्ज कराया था कि जो भी महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं, उन्हें बृजभूषण सिंह के सामने ही कोर्ट में अपना बयान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उनके वकील के सामने बयान दर्ज कराया जाए।

बृजभूषण शरण सिंह को पासपोर्ट की इजाजत
इस बाबत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने बृजभूषण की याचिका पर यह आदेश पारित किया और एक शिकायतकर्ता को 14 नवंबर को मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही दिल्ली की एक अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को आगामी एक साल के लिए पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी है।

जानकारी दें कि, अदालत ने बृजभूषण के खिलाफ बीते 21 मई को ही यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे। इस बाबत बृजभूषण ने आरोप स्वीकार करने से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना करने का ही फैसला किया था। बृजभूषण और मामले में सह-आरोपी WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तब तय किया गया था।

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