यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। सोमवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश सुनाया है।

सुनवाई के दौरान सिद्दीकी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में आठ साल के बाद वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में दूसरों को जमानत मिल चुकी है लेकिन सिद्दीकी को जमानत नहीं मिली। सिद्दीकी की जमानत का विरोध करते हुए एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठित की गई है। केरल हाई कोर्ट ने सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दरअसल, एक अभिनेत्री ने सिद्दीकी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। अभिनेत्री की शिकायत में सिद्दीकी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित अभिनेत्री ने यह आरोप जस्टिस हेमा कमेटी की उस रिपोर्ट के जारी होने के बाद लगाया, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और शोषण की बात कही गई थी। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आधार है।

Related Articles

Back to top button