हमीरपुर : छात्रा का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपित के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर अदालत ने आरोपित को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया है। सजा सुनाते ही कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपित को जेल ले जाया गया।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि पीड़ित छात्रा के पिता ने 11 जुलाई 2017 को थाना बिंवार में दी गई तहरीर में बताया कि गांव निवासी कपिल उर्फ आतम तिवारी उसकी बेटी को स्कूल जाते समय छेड़खानी करता है। जिसकी शिकायत उसके स्वजन से की गई थी। पीड़िता के पिता ने तहरीर में बताया कि 10 जुलाई को कपिल उनके घर आया और धमकी दी।
दस जुलाई की ही रात उसकी पत्नी व कक्षा सात में पढ़ने वाली बेटी खेत तरफ जा रही थीं। तभी रास्ते में कार में बैठे कपिल ने उसकी बेटी को गाड़ी के अंदर खींच लिया और अपने साथ ले गया। पीड़ित छात्रा ने कपिल के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात भी बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने कपिल तिवारी उर्फ आतम तिवारी को दोषी मानते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।