मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी याचिका पर ईडी का जवाब दाखिल

रांची। समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के पिटीशन पर एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका में ईडी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि तीन अगस्त निर्धारित की है।

इससे पूर्व तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।

क्या है मामला

ईडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ईडी ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।

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