सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित हुआ श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही परोपकारी योजनाओं से संबंधित

बाराबंकी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एवं रवीन्द्र नाथ दूबे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में श्रम विभाग के सहयोग से रिलायंस कम्पनी में श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही परोपकारी योजनाओं के बारे में शिविर का आयोजन नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

उक्त शिविर में नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव के द्वारा बताया गया कि आप लोग अपना पंजीकरण श्रम विभाग में अवश्य करायें क्योकि श्रम विभाग में अपका पंजीकरण होगा तो कार्य की दशाये, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्ता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं है। हर किसी को मूल जीवित मजदूरी के लिए काम करने का मौका दिया जाना चाहिए एवं हर किसी को सिर्फ काम करने के लिए, रोजगार की पसंद मुक्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आप सभी अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय अवश्य भेजे, क्योकि आपके बच्चे ही शिक्षित होकर आगे देश के भविष्य होगे।

श्रम विभाग के अधिकारी मंयक द्वारा बताया गया कि ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करने के पश्चात् जांच के बाद पंचायत घरों को पंजीकृत किया जाता है और एक जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शमिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा।

हरिहर सिंह पैनल अधिवक्ता के द्वारा बताया गया श्रमिक के लिए आवश्यक है कि अपना पंजीकरण जरूर कराये यदि आपका पंजीकरण होगा तो आप योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक स्वयं उसकी पत्नी व बच्चों की गम्भीर बिमारी होने पर आयुष्मान भारत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

कुरैशा खातून पैनल अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत 01 वर्ष पुराने पंजीकृत श्रमिकों को अपनी 02 कन्याओं का विवाह करने पर रू0-पचपन हजार, अन्तर्जातीय विवाह करने पर 65 हजार एवं सामूहिक में विवाह करने पर रू0 75 हजार का हितलाभ दिया जाता है।

रिलायंस कम्पनी के अधिकारीगण द्वारा बताया गया कि इस कम्पनी रिसाईकिल का कार्य किया जाता है इसमे प्लास्टिक की बोतलों को रिसाईकिल करके पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है।
इस अवसर पर श्रम विभाग के अधिकारीगण, रिलायंस कम्पनी के अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल अधिवक्तागण, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कनिष्ठ लिपिक मो0 सलमान एवं अन्य जनसामन्य उपस्थित रहें।

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