बदायूं। नाबालिग से छेड़खानी के सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने दोषी युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 29 जुलाई 2017 को तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि वह गांव में एक घर में मौत होने पर वहां गई थी। उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। दिन में 11 बजे विजेंद्र ने घर में घुस कर बेटी को गलत नीयत से पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर विजेंद्र भाग गया।
तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।