बदायूं। पीटीओ (यात्रीकर अधिकारी) रमेश चंद्र प्रजापति ने बृहस्पतिवार को उन्होंने पीछाकर स्कूटर की रफ्तार चेक की तो वह खुद हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि बैटरी चलित स्कूटर में लगी मोटर की क्षमता 250 वाट से कम और वाहन का वजन 60 किलोग्राम से कम होना चाहिए और नियमावली के तहत किसी मान्यता प्राप्त टेस्टिंग एजेंसी से ही स्कूटर का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। ऐसे वाहन में पंजीकरण, नंबर प्लेट, बीमा, टैक्स, और लाइसेंस आदि लागू नहीं होते लेकिन पकड़ा गया स्कूटर सभी नियमों को तोड़ रहा है। यह स्कूटर शहर में नई सराय ईएम ऑटोमोबाइल्स से खरीदा गया था। इसका निर्माण मैसर्स एनआईजे ऑटोमोटिव आगरा में हुआ है। पीटीओ ने स्कूटर सीज कर दिया है और निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।