नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बताया कि विमानन उद्योग में सुरक्षा मानक सबसे ऊपर है और इससे किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता है। डीजीसीए ने कहा कि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा 2023 में कुल 542 मामलों में कार्रवाई की गई, जबकि 2022 में 305 मामलों में कार्रवाई की गई थी।
विभिन्न मामलों में हुई कार्रवाई
डीजीसीए ने बताया कि सुरक्षा मानकों को बढ़ाने की दिशा में एयरलाइंस, एयरोड्रम ऑपरेटरों, संस्थाओं और विमानन कर्मियों पर निगरानी गतिविधियों को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। डीजीसीए ने बताया कि हमारा काम निर्धारित सुरक्षा दायित्वों को पूरा करना है, जो हर हाल में बना रहेगा।
2023 में 542 मामलों में कार्रवाई
महानिदेशालय ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले कर्मियों, एयरलाइंस और अन्य ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने डेटा शेयर करते हुए बताया कि 2023 में कुल 542 मामलों में कार्रवाई की गई है और 2022 में 305 मामलों में कार्रवाई हुई है।
बता दें कि 2023 में महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में एयर इंडिया के स्वीकृत प्रशिक्षण संगठन का निलंबन, गैर-अनुपालनों के लिए एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइनों पर वित्तीय जुर्माना शामिल है। इसके अलावा गलती करने वाले पायलटों और केबिन क्रू मेम्बर्स, एटीसीओ, गैर-अनुसूचित एयरलाइनों, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों और हवाई अड्डा संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है।